सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिल्म सीन वाले राष्ट्रगान में खड़ा होना बाध्यकारी नहीं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 फ़रवरी) को कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है।
ये भी पढ़ें ...SC का बड़ा फैसलाः सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य
मंगलवार को सर्वोच्च न्यायलय में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा, 'अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं। इस मुद्दे पर बहस हो। हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है।'
ये भी पढ़ें ...न्यायालय में प्रतिदिन राष्ट्रगान के लिए दायर याचिका खारिज, अदालत ने कहा- न परंपरा, न कानून
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि 'राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा।'
यह याचिका श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए।
ये भी पढ़ें ...फिल्म ‘दंगल’ के ‘राष्ट्रगान’ सीन में ना उठने पर हुई बुजुर्ग की पिटाई, हो रही मामले की जांच