इलाहाबाद: इलाहाबाद हाइकोर्ट यूपी समेत देश भर में सेट टाॅप बॉक्स को अनिवार्य करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना की वैधता तथा अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 8 मार्च को करेगा। मेसर्स गणपति डिजिटिलाइजेशन नेटवर्क की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूूर्ति राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने दिया है।
-कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ये बताए कि सेट टॉप बॉक्स की अनिवार्यता जनहित में या व्यवसासियों को फायदा पहुंचाने के लिए।
-याची का कहना है कि देश में सेट टाॅप बाक्स की भारी कमी है।
-कंपनियां इन्हेें उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पर्याप्त संख्या में बॉक्स का निर्माण और उपलब्धता नहीं होने के कारण इसे अनिवार्य न किया जाए।