SC से केंद्र को फटकार, कहा- आधार को वैकल्पिक करार दिया था, तो ये अनिवार्य कैसे हो गया?
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 अप्रैल) को सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, कि 'जब हमने आधार को वैकल्पिक मानने का आदेश दिया है, तो आप उसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं?' गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।
ये भी पढ़ें ...सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा- कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट में आज अटार्नी जनरल ने कहा, कि 'हमने पाया कि पैन कार्ड के जरिए पैसे फर्जी कंपनियों में लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आधार को अनिवार्य बनाया है। कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया है कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को कैसे अनिवार्य कर दिया।
ये भी पढ़ें ...भाई वाह ! गाय-भैसों का आधार कार्ड बनवाएगी राज्य सरकारें, लिखा होगा माँ-बाप का नाम
...ताकि नकली पैन पर लगे बैन
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने इनकम टैक्स (आईटी) रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या यानि पैन से आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, कि 'इस कदम का उद्देश्य आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था। साथ ही उन लोगों की पहचान करना है, जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।'
ये भी पढ़ें ...केवल आधार कार्ड से ही बुक होंगे हवाई टिकट, बोर्डिंग पास के लिए सरकार बना रही ये नियम