नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में 'आधार' को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रों द्वारा दी जानेवाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीजों के इलाज के लिए अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 दिसंबर) को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
सरकार ने अभी तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने को लेकर कुल 139 अधिसूचनाएं जारी की है, जिसमें इसे मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना तक को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
बिना आधार खुल सकेंगे बैंक खाते
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए बैंक खाते बिना आधार कार्ड के खोले जा सकते हैं। लेकिन बैंक खाते खुलवाने के वक्त ये बताना जरूरी होगा कि उक्त व्यक्ति ने आधार कार्ड के लिए आवेदन दे दिया है।
मोबाइल नंबर लिंक के लिए भी मिला समय
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी उसका ये फैसला लागू होगा। मतलब, अब मोबाइल नंबर को भी 31 मार्च तक लिंक करने का समय मिल गया है। इससे पहले इसके लिए 6 फरवरी की डेडलाइन तय थी।
राहत की मांग पर हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार (14 दिसंबर) को करीब साढ़े तीन घंटों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जिस पर नियमित सुनवाई अगले साल 10 जनवरी से शुरू होगी।
ये कहा गया था याचिका में
अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा, कि 'नए बैंक खाता खोलने के लिए आधार को जोड़ने की अनुमति दी जाए।' वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, कि किसी वर्तमान खाता धारक द्वारा नए खाता धारक के परिचय की प्रणाली पिछले सात दशकों से चल रही है, तो अगले तीन महीनों तक इसे जारी रखने की अनुमति देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
बैंक खातों से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी
इसके साथ ही कोर्ट द्वारा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 6 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने का आदेश देने की उम्मीद है। सरकार ने पहले ही आधार को वर्तमान बैंक खातों से जोड़ने की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है।
आईएएनएस