SC ने कहा- माफी मांगें या निचली अदालत का सामना करें राहुल गांधी

Update: 2016-07-19 09:03 GMT

नई दिल्‍लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी माफी नहीं मांगना चाहते तो आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत का सामना करें। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने मंगलवार को की है।

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत का सामना करना चाहिए।

- जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर उन्हें निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए।

- अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा तो उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए।

RSS के खिलाफ दिया था बयान

राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराने वाले बयान के खिलाफ राजेश महादेव कुंटे नाम के एक शख्स ने भिवंडी, महाराष्ट्र में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस बाबत दर्ज एफआईआर को राहुल गांधी रद्द करवाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।

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