नई दिल्ली: यूपी में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक राज्य, एक अस्पताल और एक जिले की घटना है। इसलिए याचिकाकर्ता इस मामले में यहाँ के बजाय हाई कोर्ट जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने टीवी पर देखा है कि खुद मुख्यमंत्री मामले में निगरानी रखे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री भी अस्पताल गए है।
यह भी पढ़े...गोरखपुर हादसा: सहवाग के ट्वीट पर भड़के लोग, कहा- SHAME ON YOU
दरअसल, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों मौत पर एक महिला वकील राजश्री रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई थी, जिस पर व्यावस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
इससे पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 घंटो में 48 बच्चों की मौत के दो दिन बाद हालात का जायजा लेने गए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि बच्चों की मौत के मामले की गहन जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी जो लोग याद रखेंगे।
यह भी पढ़े...गोरखपुर: योगी को काला झंडा दिखाया, पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया
मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत पर सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल आर के मिश्र और इन्सेफलिटिस विभाग के हेड डॉ काफील को सस्पेंड कर दिया है।