तीन तलाक अध्यादेश: मोदी सरकार ने दी मंजूरी, 6 महीने में पास कराना होगा बिल

Update: 2018-09-19 08:12 GMT

नई दिल्ली: बहुचर्चित तीन तलाक अध्यादेश को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब छह महीने में बिल पास कराना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल के संसद में अटकने पर इसे लागू कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है ।यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस बिल में मोदी सरकार की तरफ से कई संशोधन भी किए गए थे। कांग्रेस लगातार इसके जरिए मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है जब सरकार ने कांग्रेस को मुस्लिम महिलाओं को हक ना देने वाली पार्टी बताया है।



इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा सरकार के पास शीत सत्र में ही इस बिल को पास कराना होगा।

बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।

संशोधित बिल में खास क्या

- ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत।

- पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

- मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा।

- एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की हकदार।

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