CBI ने MLA सेंगर और सहयोगियों को आरोप मुक्त करने की अर्जी का किया विरोध

Update: 2018-09-13 15:49 GMT

लखनऊ : सीबीआई ने उन्नाव रेपकांड मामले में निरुद्ध बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह की ओर से दाखिल आरोप मुक्त करने की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए अपना जवाब सीबीआई की विशेष अदालत में गुरूवार को दाखिल कर दिया।

ये भी देखें : वायरल वीडियो में नजर आने वाले चार शराबी जवान सस्पेंड

सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने विधायक एवं उनके सहयोगी की इस आरोप से मुक्त करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। पिछली तारीख पर विधायक कुलदीप जबकि इससे पहले शशि की ओर से आरोप मुक्त करने की अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी।

बीते 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के इस मामले में अदालत में इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। चार जून, 2017 की इस घटना में विधायक सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां शशि लेकर गई थी। 14 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।

ये भी देखें : पुलिस कांस्टेबल भर्ती : सफल पिछड़े वर्ग के 580 अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर देने का निर्देश

लखनऊ-इलाहाबाद हाईवे निर्माण मामले में डीएम को हाजिर होने का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ-इलाहाबाद हाईवे के निर्माण मामले में जिलाधिकारी, रायबरेली को शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश हाईवे के निर्माण को लेकर दर्ज एक सुओ मोटी याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि भारी बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है। वहीं प्राधिकरण द्वारा यह भी कहा गया कि ऊंचाहार क्रासिंग के पास एक बाईपास पहले से है। यदि ट्रैफिक को उक्त बाईपास पर डायवर्ट कर दिया जाए तो यहां रेलवे ओवर ब्रिज का काम तेजी से हो सकता है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी, रायबरेली को 14 सितम्बर की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया।

Tags:    

Similar News