योगी, शिव प्रताप समेत 13 के खिलाफ चल रहे मुकदमे जल्द होंगे वापस

Update: 2017-12-27 09:06 GMT
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लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला समेत 13 नेताओं पर गोरखपुर के पीपीगंज थाने में दर्ज मुकदमे के वापस होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में शासन की तरफ से डीएम गोरखपुर को पत्र लिखा गया है। इसमें मुकदमा वापसी के लिए लोक अभियोजक के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

यह मुकदमा साल 1995 में पीपीगंज थाने में राज्य बनाम राकेश सिंह पहलवान आदि के अभियोग से संबंधित है। इस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पर, आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी किया था पर वारंट जारी नहीं हुआ था। आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञां उल्लंघन के मामले में धारा- 188 में कोर्ट में केस चल रहा है।

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इनके खिलाफ दर्ज है मामला

इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, राकेश सिंह पहलवान, कुंवर नरेन्द्र सिंह, समीर कुमार सिंह, विश्वकर्मा द्वेदी, विभ्राट चन्द्र कौशिक, शीतल पाण्डेय, उपेन्द्र शुक्ल, शम्भू शरण सिंह, भानु प्रताप सिंह, ज्ञान प्रताप शाही, रमापति त्रिपाठी आरोपी हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापसी का पत्र बीते 20 दिसम्बर को लिखा गया है।

विधानसभा में पास हो चुका है बिल

विधानसभा के बीते सत्र में उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया था। इस पर मुहर के बाद ही तय हो गया था, कि 20 हजार राजनीतिक फैसले वापस होंगे। इसमें 31 दिसंबर 2015 तक की अवधि के दर्ज हुए मामले शामिल हैं। डीएम गोरखपुर को भेजे गए पत्र में कहा गया है, कि 27 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पत्र के आधार पर और तथ्यों की छानबीन के बाद, यूपी सरकार ने इस मामले को वापस लेने का निर्णय लिया है।

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