नई दिल्ली: अवैध खनन मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
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एससी ने यूपी सरकार को दी राहत
-एससी ने शुक्रवार को यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है।
-कोर्ट ने अवैध खनन में में चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
-इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच लगाई गई थी।
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आगे की स्लाइड में पढ़ें कोर्ट ने अवैध खनन मामले में की थी तल्ख टिप्पणी...
कोर्ट ने भी की थी तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त माह में कहा था ''यूपी सरकार द्वारा अवैध बालू खनन के काम को बंद कराए जाने के काम में दिलचस्पी नहीं लिए जाने के बाद इस मामले में सीबीआई जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। सरकारी अफसरों की जानकारी और उनकी मिलीभगत के बिना अवैध खनन मुमकिन ही नहीं है।''
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हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था ''प्रमुख सचिव का यह कहना कि उन्हें किसी भी जिले में अवैध खनन की सूचना नहीं है। यह आंख में धूल झोंकने जैसा है।''
इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने से किया था इंकार
-अवैध खनन के मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी देने से इंकार कर दिया था।
-स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी सूबे के महाधिवक्ता ने मांगी थी।
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-कोर्ट ने इस पर साफ कह दिया था कि उचित समय पर रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी।
-बता दें कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि यूपी के एक जिले में खनन माफिया और अफसरों के गठजोड़ से अवैध खनन हो रहा है।
-कोर्ट ने दूसरे जिलों की रिपोर्ट भी सीबीआई से मांगी है।