लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधान मंडल का बजट सत्र 8 फरवरी से 20 मार्च तक चलाने का फैसला लिया गया। इसी सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश होना है।
कैबिनेट ने उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा- 29 और 31 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इसके मुताबिक समितियों के भंग होने की स्थिति में कर्मचारियों के निलम्बन, स्थानान्तरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार एमडी को होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, कि यदि इन समितियों की प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और वह निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी प्रबंध समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
सचिवालय के 23 पद समाप्त
कैबिनेट की बैठक में सचिवालय के 23 पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया। इनकी जगह 15 नए तकनीकी पद सृजित होंगे। यह पद समाप्त होने पर किसी को सेवा से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उन्हें किसी विभाग में समायोजित किया जाएगा।
कैबिनेट में यह भी लिए गए फैसले
-शीरा सत्र 2017-18 के लिए शीरा नीति को मंजूरी।
-चीनी मिलों के लिए रिजर्व शीरा 25 फीसदी से कम करके 12 फीसदी रखा जाएगा।
-होमगार्ड मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र की बढ़ी लागत को मंजूरी।
-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय।
-उप्र। पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2018 मंजूर।
-वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विनियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर।
-प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबन्ध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेंट करने का प्रस्ताव मंजूर।