Last Date To File ITR: आज है आयकर जमा करने की आखिरी डेट, नहीं भरने पर जेल व जुर्माने का प्रावधान

Last Date To File ITR: अगर आपने अभी भी ITR फाइल नहीं किया तो आज ही इसे दाखिल कर दें नहीं तो जानिए क्या है प्रावधान।

Newstrack :  Network
Update: 2024-07-31 06:56 GMT

Last Date To File ITR (Image Credit-Social Media)

Last Date To File ITR: अगर आपने अभी भी ITR फाइल नहीं किया है तो आपको बता दें कि आज इसकी डेड लाइन समाप्त हो जाएगी। तो अभी भी समय है आप अपना सभी काम छोड़कर इसे फाइल कर दें। क्योंकि सरकार द्वारा इसे न भरने पर आपको जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। तो सबसे पहले आप ITR फाइल करें।

आज इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आज लास्ट डेट है तो अगर आपने अभी तक इसे फाइल नहीं किया है तो आज ही इसे फाइल कर दें। अभी तक करोड़ों की संख्या में लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। अब तक ये अकड़ा 6 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीँ इसकी डेडलाइन के आगे बढ़ने के भी कोई संकेत नहीं है। जिसका मतलब है कि आज ही इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक इसे फाइल नहीं किया है तो अपने सभी काम छोड़कर इसे अभी भर दें।

आपको बता दें कि मंगलवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि FY2023-24 में अर्जित आय के लिए लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वहीँ पिछले साल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आईटीआर दाखिल किये थे।

वहीँ अगर आप बिना जुर्माना दिए टैक्स भरना चाहते हैं तो आज आपके लिए आखिरी मौका है। इसे फाइल कर दें नहीं तो आपको न सिर्फ जुर्माना भुगतना पड़ सकता है बल्कि कुछ मामलों में इसे लेकर जेल का भी प्रावधान है। वैसे इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप आज इसे फाइल नहीं करते हैं तो आपको कुछ फाइन देना होगा और आप इसे भर सकते हैं। आपको बता दें इनकम टैक्स के अनुसार लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आप ITR दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ITR दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा और आयकर विभाग इसके बाद कुछ ज़रूरी कंडीशंस के साथ कार्यवाही भी करेगा।

अगर आप लास्ट डेट के बाद ITR दाखिल करते हैं तो आपको कुछ धनराशि फाइन के रूप में भरनी पड़ेगी। आपको बता दें कि लेट ITR फाइल करने पर आपको 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी भी देनी पड़ सकती है। वहीँ 31 दिसंबर तक टैक्स फाइल नहीं करने पर पहले आपके पास नोटिस आएगा। इसके बाद आपके देय टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है।

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