सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: महाराष्ट्र BJP के 12 विधायकों का निलंबन रद्द
Maharashtra: भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए महाराज विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों निलंबन को पूर्ण रूप से संवैधानिक करार देते हुए निलंबन को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
Maharashtra: बीते वर्ष जुलाई माह में ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के चलते सदन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 विधायकों को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी निलंबित विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए महाराज विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों निलंबन को पूर्ण रूप से संवैधानिक करार देते हुए निलंबन को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
एक साल का निलंबन बेहद ही गलत निर्णय
मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि विधायकों के निलंबन गया फैसला पूर्ण रूप से आधारहीन बताया है और यदि ऐसा कोई मामला होता है तो विधायकों को सिर्फ हंगामे वाले विगत सत्र के लिए ही निलंबित किया जा सकता है ना कि आने वाले और सत्रों के लिए।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायकों का एक साल का निलंबन बेहद ही गलत निर्णय है क्योंकि इस 1 साल के दौरान विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता है वहां की समस्याओं और मुद्दों को सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता जिससे अंततः विधानसभा क्षेत्र का और वहां की जनता का ही नुकसान होता है।
ऐसे में उपर्युक्त तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन रद्द होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि-"सत्यमेव जयते! हम विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ रहे हमारे 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और धन्यवाद करते हैं।"