Loudspeaker Controversy: इस शहर में अजान के साथ नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, जानिए क्या प्रशासन ने दिया आदेश
Maharashtra News : महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर चल रहे विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने बगैर इजाजत लिए हनुमान चालीसा और भजन बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Loudspeaker Controversy : अजान और लाउडस्पीकर पर विवाद के बीच महाराष्ट्र में नासिक प्रशासन में एक बड़ी घोषणा की है। अजान, हनुमान चालीसा पर चल रहे विवाद को लेकर नाशिक प्रशासन ने आदेश देते हुए कहा कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि हनुमान चालीसा आजान से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद तक नहीं बजाई जा सकेगी। इस आदेश के पीछे नासिक प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का तर्क दिया है।
नासिक प्रशासन का आदेश
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नासिक प्रशासन की ओर से दिए गए आदेश पर नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया कि बिना अनुमति के हनुमान चालीसा है या भजन बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन बजाने की कोई अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अजान शुरू होने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी हनुमान चालीसा या भजन नहीं बजाया जाएगा। नासिक पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए 3 मई तक अनुमति लेना होगा और इसके बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाउडस्पीकर विवाद
महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि "मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हटा लिया जाए वरना हम लोग मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर उससे तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे।" जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लिया।
महाराष्ट्र के डीजीपी और गृह मंत्री के बीच हुए बैठक में फैसला लिया गया कि अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए सभी को अनुमति लेना होगा। अगर बिना इजाजत कोई कहीं पर भी लाउडस्पीकर लगाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।