आंख मारना यौन उत्पीड़नः लड़कियों को किया फ्लाइंग, तो होगी सजा

मुंबई कोर्ट ने एक शख्स को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक साल की सजा सुनाई है। लड़की के घरवालों ने शख्स ..

Update: 2021-04-11 09:24 GMT

कोर्ट ( सोशल मीडिया)

मुंबईः  मुंबई कोर्ट ने एक शख्स को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक साल की सजा सुनाई है। लड़की के घरवालों ने शख्स के खिलाफ  एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायात दर्ज कराई। इस तरह के अपराध प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस( पॉक्सों )एक्ट के तहत आता है।

बता दें कि एक नाबालिग लड़की को एक शख्स देख कर आंख मारने और फ्लाइंग किस किया। जिसके बाद से वह नाबालिग लड़की अपनी मां से इस घटना की सारी बात बताया । उसे देखकर एक शख्स ने आंख मारने के अलावा कई बार फ्लाइंग किस किया।

घरवालों ने कराई शिकायत दर्जः

आपको बात दें कि 29 फरवरी 2020 को 14 साल की एक लड़की ने अपनी मां को बताया कि उसे एक शख्स ने आंख मारने के अलावा कई बार फ्लाइंग किस किया। यह बात सुनते ही घरवालो ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तब से वो सलाखों के पीछे था।

आरोपी ने किया दावाः

गौरतलब है कि लड़की के घरवालो के शिकायत के बाद से शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और शख्स ने ट्रायल के दौरान अदालत के सामने दावा किया कि लड़की की मां ने उसे इसलिए लड़की से बात करने से रोका क्योंकि वो दोनों अलग-अलग समुदाय के थे। इतना ही नहीं उसने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उसे झूठा फंसाया गया। क्योंकि लड़की के एक रिश्तेदार और उसमें शर्त लगी थी।

शख्स का गुनाह हुआ साबितः

ट्रायल के दौरान लड़की, उसकी मां और जांच अधिकारी से गवाहों के तौर पर शख्स का अपराध साबित हो गया। इस अधार पर कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यौन उत्पीड़न का अपराध साबित करने में सफल रहा। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में साफ देख रह है कि आपोरी ने आंक मारा और फ्लाइंग किस किया है यह सेक्सुअल इशारा है इसलिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ है। सारे सबुतो को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है।

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