हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति को बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत
Hanuman Chalisa Controversy: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आखिरकार अदालत ने जमानत दे दी है।
Hanuman Chalisa Controversy: हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार हुईं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Kaur Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को आखिरकार अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि मुंबई की सेशन कोर्ट (Sessions Court of Mumbai) ने दोनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। अगर दंपति की तरफ से इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो बेल कैंसिल हो जाएगी।
दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि मुंबई की सेशन कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह वैसा काम फिर नहीं कर सकते। बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी 11 दिन पहले हुई थी।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने का एलान किया था। जिसके बाद ही दोनों पर कार्रवाई की गई थी। राणा दंपति के इस एलान के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत की थी।
वहीं, मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऐसे कैसे किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। उनके ऐसा करने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी थी। हाईकोर्ट ने कहा कहा आप लोग एक जन प्रतिनिधि हैं इसलिए जवाबदारी भी बड़ी है। इसलिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए।
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