कोरोना संक्रमित शव को अब परिजनों को संभालना होगा, नगर निगम का नया नियम
पुणे में कोरोना सक्रंमित शव को अब सगे-संबंधियों और परिवार को ही खुद संभालना पड़ेगा।
मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना सक्रंमित शव को अब सगे-संबंधियों और परिवार को ही खुद संभालना पड़ेगा। ऐसे में पुणे नगर निगम ने नया नियम निकाला है, जिसके तहत कोविड मरीजों के संबंधियों को ही संक्रमित मरीज की घर पर मौत होने की स्थिति में शव को प्रशासन को सौंपने तक की पूरी प्रक्रिया खुद ही पूरी करनी होगी। ऐसे में नगर निगम ने घर पर कोविड मरीज की मौत होने की स्थिति में घरवालों को ही बॉडी को हैंडल करने को कहा है। वहीं इसके लिए वार्ड अधिकारियों की ओर से संबंधियों को बॉडी बैग और चार PPE किट दी जाएंगी। फिर संबंधियों को किट पहनकर शव को बॉडी बैग में डालना होगा और शव ढोने वाली गाड़ी में डालना होगा।
करनी होगी कागजी कार्रवाई
ऐसे में संबंधियों को वैन को बुलाने के लिए तीन नंबर जारी किए गए हैं- 02024503211, 02024503212 और ९६८९९३९६२८। इन नंबरों पर कॉल करके वैन बुलाई जा सकता है। साथ ही कुछ कागजी कार्रवाई करना भी जरूरी होगा। इसमें घरवालों को 4A सर्टिफिकेट और Form 2 भरना होगा।
इसके अलावा संबंधी को अपने आधार कार्ड के साथ मृतक परिजन का आधार कार्ड भी देना होगा। वो यह सबकुछ पीएमसी के 115.124.100.249:8093 लिंक पर शेयर कर सकेंगे। उन्हें 4A सर्टिफिकेट वॉर्ड मेडिकल ऑफिसर या फिर फैमिली डॉक्टर से मिल जाएगा।
पुणे में 8,553 संक्रमण के नए मामले
आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा ये बदलाव उस दौरान किया गया है, जब पुणे में बुधवार को कोविड के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में पुणे ही एक ऐसा जिला है, जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल संक्रमण के मामलों में से २१प्रतिशत केस यहीं से हैं। वहीं पूरे देश में जितना प्रतिशत है, उसका 11.८२प्रतिशत मामले पुणे से हैं। वहीं बृहस्पतिवार को पुणे में 8,553 संक्रमण के नए मामले सामने आए और 31 मौतें हुई है।