परमबीर सिंह को फटकार, बॉम्बे हाईकोर्ट बोली- आप ड्यूटी में रहे फेल
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
नई दिल्ली : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व कमिश्नर का लिखा हुआ पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि इस पत्र में कठोर सत्य है। ननकारी ने बताया कि इस पत्र को पढ़कर यह समझ आ रहा है कि पुलिस कितने प्रेशर में काम करती है। इसके साथ उनके काम में कितना राजनीतिक हस्तक्षेप है।
न्याधीश ने पूछा यह सवाल
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्याधीश ने पूछा " बिना किसी जांच एजेंसी को शिकायत दिए जांच किस बात पर हो, तरीका यही है कि पहले शिकायत हो, उसके बाद ही सीबीआई को जांच दी जा सकती है। " बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि इस मामले में एफआईआर कहां है ? न्यायाधीश ने कहा "कैसे इस मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर सकते हैं। "
बिना एफआईआर के जांच कैसे
चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि " पहला स्टेप होता है एफआईआर, फिर जांच करना। बताया जा रहा है कि इस मामले में बिना एफआईआर के जांच कैसे होगी। न्यायाधीश ने कहा कि जिनके सहारे आप यह आरोप लगा रहे हैं। क्या वो अधिकारी अंडरटेकिंग देने के लिए राजी है। क्या वो रिकॉर्ड पर आना चाहते हैं ?
गृहमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी
चीफ जस्टिस ने कहा परमबीर सिंह पता था कि आपका बॉस अपराध कर रहा है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। उन्होंने कहा आप फेल हुए हैं। इसके बाद कहा कि आपको अपने बॉस पर एफआईआर करनी चाहिए थी। पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और अब पीआईएल दाखिल कर जांच की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मामले में कहा कि गृहमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी।
दोस्तों देश दुनिया की और को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।