Meerut News: मेरठ में 9 मई से 11 मई तक बंद रहेंगी शराब और भांग की दुकानें, निर्देश जारी

Meerut News: जनपद की देसी शराब, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें और मॉडल शॉप पूरी तरह से बंद रहेंगे। इनके परिवहन पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।

Update:2023-05-05 00:39 IST
Liquor and cannabis shops (Photo-Social Media)

Meerut News: यूपी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ में 9 मई को शाम 6 बजे से शराब दुकानें और रिटेल दुकानें भी बंद रहेंगी। दुकानें 11 मई को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के पहले 12 मई 2023 को शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति यानी रात 12 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा जनपद की देसी शराब, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें और मॉडल शॉप पूरी तरह से बंद रहेंगे। इनके परिवहन पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सम्पन्न कराने हेतु लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप आदि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक अर्थात दिनांक 09 मई 2023 की सायं 6ः00 बजे से दिनांक 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रखे जायेंगे।

कब-कौन दुकान रहेगी बंद?

जिलाधकारी ने बताया कि मतगणना का कार्य दिनांक 13 मई 2023 को किया जाएगा। अतः मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक को सायं 6.00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक अर्थात दिनांक 12 मई 2023 की सायं 6.00 बजे से दिनांक 13 मई 2023 की रात्रि 12.00 बजे तक जनपद की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफ0एल0-16, 17 एफ0एल0-6,7 व 7 सी, भांग, एम0ए0-2 व एम०ए०-4 के थोक एवं फुटकर बिकी की दुकानें तथा उनकी बिकी के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पी0डी0-2, एफ0एल0-1, एफ0एल0-1ए, एफ0एल0-3 व 3ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2 उक्त दिवस में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी दिए गए आदेशों के अनुसार उपरोक्त बन्दी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22.12.2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित रहेंगी। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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