देशद्रोह के मामले में IPS अधिकारी सस्पेंड, था इस नेता का करीबी
आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार रात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के करीबी पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस (IPS) अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को निलंबित कर दिया है।
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार रात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के करीबी पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस (IPS) अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को निलंबित कर दिया है। आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव पर कथित तौर पर देशद्रोह के कृत्यों के जरिये, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा है। ये आरोप उन पर तब के लगे हैं, जब वह राज्य खुफिया सेवा के प्रमुख थे।
राव पर लगे 'गंभीर भ्रष्टाचार' के आरोप
पुलिस महानिदेशक (DGP) गौतम स्वांग की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव नीलम साहनी ने यह आदेश जारी किया है। जिसमें वेंकटेश्वर राव पर कथित तौर पर सुरक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
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पिछले साल इंटेलिजेंस प्रमुख पद हटाए गए थे राव
पिछले साल 2019 में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को इंटेलिजेंस प्रमुख पद से हटा दिया था। तब से राव को पोस्टिंग नहीं दी गई है। एक गोपनीय रिपोर्ट (Confidential Report) में IPS अधिकारी राव को लेकर कहा गया है कि, IPS राव ने एक विदेशी डिफेंस फर्म को खुफिया प्रोटोकॉल (Intelligence Protocol) और पुलिस की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी थी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की स्थिति के लिए सीधा खतरा है। खुफिया प्रोटोकॉल पूरे भारतीय पुलिस बल (Indian Police Force) में मानक है।
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राव के खिलाफ पाए गए गंभीर सूबत
इस गोपनीय रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर राव के खिलाफ प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर सबूत पाए गए हैं। जो कि उनके द्वारा जानबूझकर किए गए।
अखिल भारतीय सेवा नियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन
इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी अधिकारी ने इजरायली रक्षा उपकरण निर्माता आरटी इन्फ्लैटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलीभगत कर अकसम एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रहे चेतन साई कृष्णा को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी और निगरानी अनुबंध दिए। चेतन साई कृष्णा राव के बेटे हैं। जो कि राव और विदेशी डिफेंस फर्म के बीच एक सीधा संबंध की पुष्टि करता है और यह नैतिक आचार संहिता और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम (3) (ए) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
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