यूपी सरकार गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को अनुदान देने पर करे पुनर्विचार : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को अनुदान न देने के 17 साल पुराने शासनादेशों पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं।

Update: 2017-09-05 20:46 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को अनुदान न देने के 17 साल पुराने शासनादेशों पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इन दो शासनादेशों में, निर्देश दिया गया था कि गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को भविष्य में अनुदान नहीं दिया जाएगा।

यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने कालीचरण विद्यालय ट्रस्ट की ओर से दाखिल एक याचिका पर पारित किए। याची की ओर से कॉलेज के बीकॉम कोर्स के लिए ग्रांट-इन-एड और कुछ पदों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

कोर्ट ने राज्य सरकार के 21 अगस्त 2000 व 30 अगस्त 2000 के शासनादेशों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। शासनादेशों में सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने का कारण बताते हुए निर्देश दिया गया था कि भविष्य़ में गैर सरकारी-गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को स्टाफ के वेतन के लिए कोई वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी।

दूसरे शासनादेश में ऐसे डिग्री कॉलेजों को स्व-वित्तपोषित कोर्स चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार को इन शासनादेशों पर पुनर्विचार करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि ये शासनादेश 17 साल पुराने हैं। नई परिस्थितियों पर गौर करते हुए इस मामले में नए सिरे से निर्णय लिए जाएं।

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