चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: इन वोटरों को नहीं मिलेगी पोस्‍टल बैलेट की सुविधा

बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग  ने 65 साल से पर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के फैसले को लागू करने से रोक दिया है। कोविड-19  को देखते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए नियमों के बदलाव को हरी झंडी दी थी।

Update: 2020-07-16 15:42 GMT

नई दिल्ली बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 65 साल से पर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के फैसले को लागू करने से रोक दिया है। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए नियमों के बदलाव को हरी झंडी दी थी।

 

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चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र बच्चों को घरों के भीतर रहना है। जब तक कोई जरूरी काम या फिर हेल्थ इमरजेंसी न हो घर से बाहर नहीं निकलना है। अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए आयोग ने फैसला किया है कि ये सुविधा अब नहीं मिलेगी।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और विदेशों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों समेत निर्वाचन की ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पोस्टल बैलट का अधिकार प्राप्त है। बीते साल अक्टूबर महीने में कानून मंत्रालय ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी पोस्टल बैलट से वोट की सुविधा दी थी।

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बता दें कि बीते कुछ दिनों के दौरान बिहार में कोविड-19 के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। विपक्षी दल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य की नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। इस दौर में चुनाव करना उचित नहीं माना जा रहा है।नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव को लेकर नीतिश सरकार को घेरा है। और जन विरोधी बताया है।

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