योगी आदित्यनाथ की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में चलेगा ट्रायल

Update: 2018-09-12 07:33 GMT

नई दिल्लीः गोरखपुर में साल 2007 में दिये कथित भड़काऊ भाषण के मामले मे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित भड़काऊ भाषण और दंगे से जुड़े मामले में एक मजिस्ट्रेट को कानून के अनुरूप जांच कर आदेश पारित करने को कहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने रशीद खान द्वारा दाखिल उस याचिका का निपटारा किया,जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पीठ ने कहा , चूकिं हाईकोर्ट ने यह मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, हम मजिस्ट्रेट को निर्देश देते है कि कानून के अनुरूप उचित जांच करके आदेश पारित करे।

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई का आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट फिर से मामले पर गौर करे और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित करे। और उस पर कारण भी दे।

क्या है मामला

दरअसल ये मामला 2007 में गोरखपुर में हुई एक घटना से जुड़ा है। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। पुलिस के मुताबिक,27 जनवरी 2007 को 7वीं मोहर्रम् के दिन योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर हिन्दू युवा वाहिनी और कुछ व्यापारी संगठनों ने इमाम चौक पर विध्वंसकारी गतिविधियां और तोड़फोड़ की। इस मामले में तात्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को 11 दिन हिरासत में भी रखा गया था।

Tags:    

Similar News