PM Modi Security Breach: पंजाब पुलिस ने FIR में भी किया खेल, मामूली धारा लगाई, पीएम के काफिले को रोकने का भी जिक्र नहीं

PM Modi Security Breach: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में भी पंजाब सरकार और पुलिस ने बड़ा खेल कर दिया है।

Written By :  Anshuman Tiwari
Published By :  Shreya
Update:2022-01-08 12:50 IST

पीएम मोदी  (फोटो- न्यूजट्रैक) 

PM Modi Security Breach: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Modi Ki Suraksha Mein Chuk) के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में भी पंजाब सरकार (Punjab Government) और पुलिस (Punjab Police) ने बड़ा खेल कर दिया है। बुधवार को फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) का रास्ता अवरूद्ध करने के मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

फिरोजपुर जिले (Firozpur) के कुलगढ़ी थाने (Kulgarhi Thana) में आईपीसी की धारा 283 के तहत यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसे काफी मामूली धारा माना जाता है और इसमें सिर्फ 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में आरोपी को कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसकी जमानत थाने से ही हो जाती है। पंजाब सरकार की ओर से केंद्र को इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

बचाव का रास्ता भी खोले रखा

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक (PM Security Lapse Case) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस (Punjab Police) की ओर से यह कदम उठाया गया है। मजे की बात यह है कि रिपोर्ट में किसी को भी नामजद नहीं किया गया है और मामूली धारा में ही रिपोर्ट लिखी गई है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री का काफिला (PM Modi Ka Kafila) रोके जाने का भी जिक्र नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी एक्ट (SPG Act) बनाया गया है मगर इस एक्ट को भी इस मामले में लागू नहीं किया गया है।

इस एफआईआर में उन लोगों को आरोपी बनाया गया है जिन्होंने बुधवार को मोगा-फिरोजपुर मार्ग (Moga Firozpur Road) पर प्यारेआणा फ्लाईओवर (Pyareana Flyover Punjab) पर जाम लगाकर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) का रास्ता रोका था। जानकारों का कहना है कि गृह मंत्रालय (Home Ministry) के कड़े रुख के बाद दर्ज की गई इस FIR के जरिए पंजाब सरकार (Punjab Sarkar) यह दिखाना चाहती है कि उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर सरकार ने मामूली धारा लगाकर और किसी को नामजद न करके बचाव का रास्ता भी खोल रखा है।

सिर्फ 200 रुपए के जुर्माने की सजा

पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर बीरबल सिंह (Birbal Singh) के बयान के आधार पर कुलगढ़ी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें इंस्पेक्टर की ओर से कहा गया है कि उन्हें फिरोजपुर से मोगा रोड पर स्थित प्यारेआणा पुल पर कुछ अज्ञात लोगों की ओर से धरना दिए जाने की जानकारी मिली थी। इस धरने के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले आम लोगों, रैली में जाने वाली गाड़ियों और वीआईपी लोगों का रास्ता ब्लॉक हो गया था। इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही है। इसके बाद इस मामले में डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है।

पंजाब पुलिस की ओर से रिपोर्ट में किए गए खेल को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहने का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पैदा होने वाले खतरे की भी इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी कारण इस एफआईआर में काफी मामूली धारा लगाई गई है। धारा 283 में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने की सजा है। इसके साथ ही आरोपी की जमानत भी थाने से ही हो जाती है। यही कारण है कि इस एफआईआर को पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस का बड़ा खेल माना जा रहा है।

डीजीपी को गृह मंत्रालय का नोटिस

इस बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय (DGP Siddharth Chattopadhyay) को गृह मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में गृह मंत्रालय ने डीजीपी चट्टोपाध्याय से पूछा है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में डीजीपी को एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा न करने का दोषी बताया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पंजाब के डीजीपी के अलावा बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा और फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस को भी गृह मंत्रालय की ओर से नोटिस (Home Ministry Notice) जारी किया गया है।

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