भारत का एक ऐसा राज्य जहां यूपी-बिहार के लोगों पर लगी पाबंदी, जानें क्या-क्या है बैन

Mohali News: जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने यह तय किया है कि यूपी-बिहार से यहां आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साथ ही वह रात में नौ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता।

Update: 2024-08-11 08:56 GMT

मोहाली के जंडपुर गांव में यूपी-बिहार के लोगों पर लगी पाबंदी (सोशल मीडिया)

Mohali News: भारत में एक राज्य के गांव में तालिबानी फरमान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर पाबंदी लगा दी गयी है। पंजाब राज्य के मोहाली (Mohali) के जंडपुर गांव के ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों पर रात में नौ बजे के बाद बाहर घूमने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रवासी लोगों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यही नहीं प्रवासियों पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और धूम्रपानी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने यह तय किया है कि यूपी-बिहार से यहां आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साथ ही वह रात में नौ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए खरड़ नगर काउंसिल के तहत आने वाले जंडपुर गांव में ग्रामीणों ने जगह-जगह पोस्टर भी लगाए हैं। पोस्टर में साफ लिखा गया है कि “रात 9 बजे के बाद प्रवासी बाहर घूमते नजर न आएं। प्रवासी लोगों के घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का वेरिफिकेशन होना चाहिए तथा एक कमरे में दो से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। गांव में प्रवासी व्यक्ति अर्धनग्न होकर न घूमें। साथ ही नाबालिग बच्चे बिना कागजात या नंबर प्लेट के वाहन चलाते न दिखें।”

प्रवासी व्यक्ति के लिए पार्किंग अनिवार्य

नौजवान सभा ने यह भी फैसला किया है कि यदि गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदता है। तो वह वहां पर घर नहीं बना सकता। गांव की नगर परिषद सदस्य गोबिंदर सिंह चीमा ने यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों के प्रवासी लोगों का वेरिफिकेशन युवा परिषद और गांव के निवासियों द्वारा अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी बाहर का प्रवासी व्यक्ति गुटका, बीड़ी, पान, मसाला, सिगरेट नहीं पिएगा। साथ ही जिस जगह पर प्रवासी व्यक्ति रहेगा। वहां पर कूड़ादान जरूर रखा जाए। जिसे स्थापित करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी।

गांव में लगाए गए पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि यदि कोई भी प्रवासी गांव में किसी भी तरह की क्षति पहुंचाता है या कोई अपराध करता है। तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। प्रवासी व्यक्ति के लिए पार्किंग अनिवार्य होगी। वह सड़क या गली में वाहन खड़ा नहीं कर सकता। पानी की समस्या को देखते हुए हर घर में एक कनेक्शन का समुचित उपयोग किया जाए।

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