सावधान: अगर दहेज लिया, तो सरकारी नौकरी से हो जाएंगे बर्खास्त

दहेजबंदी और बाल विवाह के रोक को लेकर नोडल एजेंसी महिला विकास निगम की ओर से इस संबंध में सभी विभागों और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया जाएगा। इस निर्देश नें होगा कि वे सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों से शपथ पत्र लेने के साथ ही इस पर सख्त नजर रखें। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने मुताबिक यह नियम सभी प्रकार के सरकारी कर्मियों पर लागू होगा।

Update: 2017-10-25 10:57 GMT

पटना: अगर आप सरकारी नौकरी में है, तो हो जाए सावधान। क्योंकि विवाह के दौरान दहेज लिया तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे।

अगर सरकारी नौकरी में आ गए हैं और विवाह के दौरान दहेज लिया तो नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार दहेजबंदी और बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर सख्ती करने जा रही है।

इस कारण लिया फैसला

राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश पाने वाले सभी कर्मचारियों को पहले ही शपथ पत्र देना होता है कि वे दहेज मुक्त विवाह करेंगे। लेकिन, अब तक इस पर कोई सख्ती नहीं होती थी। सरकार ने इसे प्राथमिकता में शामिल करते हुए इन मामलों में शिकायत मिलने पर नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला लिया है।

शपथ पत्र के साथ होगी सख्त नजर

दहेजबंदी और बाल विवाह के रोक को लेकर नोडल एजेंसी महिला विकास निगम की ओर से इस संबंध में सभी विभागों और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया जाएगा। इस निर्देश नें होगा कि वे सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों से शपथ पत्र लेने के साथ ही इस पर सख्त नजर रखें। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने मुताबिक यह नियम सभी प्रकार के सरकारी कर्मियों पर लागू होगा।

अवमानना करने पर होगी कार्रवाई

सूत्रों ने बताया दहेजबंदी और बाल विवाह को रोकने से लेकर अन्य प्रकार के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। इनमें विवाह भवन द्वारा विवाह पूर्व दहेज नहीं लेने-देने तथा बाल विवाह नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र लिया जाएगा। अगर कोई पंडित या मौलवी या धर्मगुरु बाल विवाह कराएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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