GOVERNMENT ने रद्द किए 73 टीवी और 24 एफएम चैनलों के लाइसेंस

Update: 2016-08-13 12:47 GMT

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 73 टीवी और 24 एफएम चैनलों सहित अखबारों और पीरियॉडिकल्‍स के लाइसेंस कैंसल कर दिए हैं। बता दें कि इन सभी ने हाल के वर्षों में नियमों का उल्लंघन किया था। राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, ‘अपलिंकिंग गाइडलाइंसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अब तक 73 टीवी चैनलों के परमिशन वापस ले लिए गए।’ एक साल की निर्धारित अवधि में काम-काज नहीं होने की वजह से जिन टीवी चैनलों के लाइसेंस कैंसल किए गए, उनमें जस्ट टीवी, खास, महुआ पंजाबी, महुआ तेलुगु, विजन एंटरटेनमेंट और टीवी समेत दूसरे चैनल शामिल हैं।

वहीं फोकस एनई, फोकस हरियाणा, लेमन टीवी जैसे दूसरे टीवी चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन्हें सिक्योरिटी क्लीयरेंस देने से इंकार कर दिया। अभी देश में 892 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल रजिस्टर्ड हैं।

मंत्रालय ने कुल छह प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के 24 एफएम चैनलों के लाइसेंस भी वापस ले लिए क्योंकि इन्होने अनुमति के लिए समझौता पत्र (जीओपीए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया। मंत्रालय ने रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया के जरिए नौ अखबारों और पीरियॉडिकल्‍स के भी रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए। वहीं सरकार ने 42 प्राइवेट चैनलों और 196 कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को संचालन की अनुमति दी है।

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