अपने एकाउंट में न डालें दूसरों का पैसा, हर ट्रांजेक्शन पर है इनकम टैक्स की नजर

Update:2016-11-12 14:08 IST

लखनऊ: अगर आप अपने बैंक एकाउंट में किसी और का पैसा डिपाजिट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स आप पर पैनी नजर रखे हुए है। अब इसकी सूचना अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी और आप फस जाएंगे।

मोदी सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद कैश में कालाधन रखने वालों की नींद उड़ गई है। वह इस पैसे को ह्वाइट करने के लिए दूसरे के एकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वो लोगों को लालच भी दे सकते हैं। दरअसल, भारत सरकार ने फैसला किया है कि ढाई लाख तक के पैसे एक्सचेंज करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा।

अगर आपके एकाउंट से ढाई लाख से ज्यादा डिपॉजिट होते हैं तो आप फस जाएंगे। इन ट्रांजैक्शन में शेयर की खरीद, मकान की खरीद, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड से अधिक की खरीददारी करने के लिए एक निश्चित राशि की सीमा भी तय की गई है। इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर इसकी रिसिप्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी।

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