औरैया जिला कचहरी के 18 वकीलों ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी

यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया।

Update: 2019-05-20 16:17 GMT

प्रयागराज: औरैया जिला अदालत के सुरेंद्र नाथ शुक्ल व् 17 अन्य वकीलो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी और कहा कि वे जिला जज से भी माफ़ी मांगेंगे।

ये भी पढ़ेें— लखनऊ: नगर निगम ने हाईकोर्ट में माना, शहर की सफाई टारगेट से पीछे

कोर्ट ने उन्हें जिला जज से 10 दिन में माफ़ी मांगने का समय दिया है और जिला जज से 4 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अदालत में पेश सभी वकीलो की अगली पेशी पर हाजिरी माफ़ कर दी है। कोर्ट ने सभी वकीलो को जिला जज की रिपोर्ट पर कायम आपराधिक अवमानना केस में हाजिर होने का निर्देश दिया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया। वकीलो की तरफ से माफ़ी हलफनामा दाखिल किया गया । अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वकीलो पर हड़ताल पर रोक के बावजूद हड़ताल करने व जिला न्यायाधीश से बदसलूकी करने का आरोप है।

ये भी पढ़ेें— अय्याश पुलिसकर्मी ने खाकी को किया शर्मसार, ऐसे बनाता था छात्राओं को अपना शिकार

Tags:    

Similar News