लखनऊ : केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक अब से निजी ट्यूबवेल कनेक्शन लेते समय जीएसटी नहीं लगेगा। यह छूट आज से ही लागू मानी जाएगी।
आपको बता दें, अभी तक किसानों से एस्टीमेट पर 18 प्रतिशत जीएसटी ली जाती थी।
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यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन लेते समय जीएसटी में राहत मिले।
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अभी तक यदि किसान दस हजार रुपये का शुल्क नलकूप कनेक्शन के लिए जमा करते थे, तो उस पर 18 फीसदी के हिसाब से 1800 रुपये का जीएसटी देना होता था। आपको भले ही ये रकम कम लगे लेकिन आज भी किसी भी किसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम है।