34 साल बड़े शख्स से हो रही थी 14 साल की लड़की की शादी, फिर हुआ ऐसा
शादी के समय लड़के-लड़की की कुंडली में उम्र का अंतर सही होना चाहिए। लड़के लड़की के बीच 4-5 का अंतर चल जाता है, लेकिन 28 साल का अंतर सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। कुछ ऐसा है बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के नवानगर ग्राम हुई है, लेकिन यहां कि बांसडीह रोड पुलिस की सजगता के वजह से 14 साल की लड़की का विवाह 48 साल के व्यक्ति के साथ होते होते रह गया।
बलिया शादी के समय लड़के-लड़की की कुंडली में उम्र का अंतर सही होना चाहिए। लड़के लड़की के बीच 4-5 का अंतर चल जाता है, लेकिन 28 साल का अंतर सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। कुछ ऐसा है बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के नवानगर ग्राम हुई है, लेकिन यहां कि बांसडीह रोड पुलिस की सजगता के वजह से 14 साल की लड़की का विवाह 48 साल के व्यक्ति के साथ होते होते रह गया।
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हुआ यूं कि बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के नवानगर ग्राम के लल्लन यादव ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को जानकारी दी कि उसके नातिन शिवानी जो 14 साल की है। उसका विवाह उसके पिता संजय यादव ने पड़ोसी बृजेश यादव के पुत्र बिहारी यादव से तय कर दिया है, जो बिहार के बक्सर जिले के नियाजीपुर गांव के हैं। विवाह की तिथि 30 जून थी । लल्लन यादव ने बताया कि बृजेश की यह दूसरी शादी है । उन्होंने इस शिकायत के साक्ष्य के रूप में विवाह का आमंत्रण कार्ड तथा जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया ।
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न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने इस शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि जांच करें, और लड़की का विवाह हो रहा हो तो दोषी जनों के विरुद्ध कार्रवाई करें । बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के तहत नाबालिग से विवाह करने पर 2 साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान हैं। इसके साथ ही धारा 10 के तहत बाल विवाह के लिये प्रेरित करना ,विवाह का संचालन करना व विवाह कराने मे सहयोग करना भी अपराध है। ऐसा करने पर भी 2 साल का कारावास व एक लाख रुपये दण्ड का प्रावधान है।
परिजनों ने न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत होकर शपथपत्र भी दिया कि लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी किया जायेगा । इसके बाद उस लड़की की शादी अधेड़ व्यक्ति से नहीं हो सकी
रिपोर्टर : अनूप कुमार हेमकर