सहायक अध्यापक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी हुए सफल, दो माह में नियुक्ति का निर्देश 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन चार्ट पेश किये जाने के बाद सफल सैकड़ों अभ्यर्थी याचियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को नये सिरे से अंक पत्र जारी कर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-04-03 16:12 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन चार्ट पेश किये जाने के बाद सफल सैकड़ों अभ्यर्थी याचियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को नये सिरे से अंक पत्र जारी कर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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कट आफ मार्क 67 अंक या अधिक पाने वाले सभी याचियों को कोर्ट ने दो माह में नियुक्ति देने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने अनिरूद्ध नारायण शुक्ल व तमाम तीन अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.ओझा व शिवेन्दु ओझा ने बहस की। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर सहाय ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन का चार्ट दाखिल किया जिसमें याची को 66 के बजाए 67 अंक, रितु वर्मा को 65 के बजाए 68 अंक, विनय कुमार मिश्र को 66 के बजाए 67 अंक मिले हैं।

ऐसे ही कई याचियोें को कट आफमार्क से अधिक अंक मिला है। पहले कम अंक दिया गया था, सभी को नयी मार्कशीट जारी कर दो माह में नियुक्ति का कोर्ट ने आदेश जारी किया है।

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