शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच कराने के खिलाफ सरकार ने दाखिल की अपील

सूबे की योगी सरकार ने 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित घेर अनियमितताअें की सीबीआई से जांच कराने संबधी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एकल पीठ द्वारा गत दिनें पारित आदेश को डिवीजन बेंच के सामने स्पेशल अपील याचिका दायर कर  चुनौती दी है।

Update:2018-11-21 22:16 IST

लखनऊ : सूबे की योगी सरकार ने 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित घेर अनियमितताअें की सीबीआई से जांच कराने संबधी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एकल पीठ द्वारा गत दिनें पारित आदेश को डिवीजन बेंच के सामने स्पेशल अपील याचिका दायर कर चुनौती दी है।

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यह स्पेशल अपील चीफ जस्टिस गोंविद माथुर व जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच के सामने गुरूवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस इरशाद अली ने गत 1 नवंबर को सोनिका देवी व अन्य की ओर से अलग अलग दायर कई रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते पूरी भर्ती प्रकिया में बड़े पैमाने पर प्रथम दृष्टया गड़बड़िया पाते हुए पूरी प्रकिया की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

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सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उक्त 1 नवंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गयी है कि पूरी भर्ती प्रकिया पारदर्शी थी और इसमें कही किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यह भी कहा गया है कि कोर्ट के कहने पर सरकार ने स्वयं एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर उससे जांच करने को कहा था ऐसे मे सीबीआई से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

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