जेल में बंद आप विधायक सोमनाथ भारती, आज रायबरेली कोर्ट से मिली जमानत

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आप विधायक सोमनाथ भारती को 50-50 हजार के दो बेल बाउंड और इस शर्त पर जमानत दी कि बिना अनुमति वो देश नही छोड़ेंगे। बता दें कि सोमनाथ भारती सुलतानपुर की अमहट जेल में बंद हैं।

Update: 2021-01-16 11:36 GMT
जेल में बंद आप विधायक सोमनाथ भारती, आज रायबरेली कोर्ट से मिली जमानत

रायबरेली: बीते सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अपशब्द कहे जाने और पुलिस से अभद्रता के मामले में आज रायबरेली की MP/MLA कोर्ट ने आप विधायक एवं पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को 50-50 हजार के दो बेल बाउंड पर जमानत दे दिया है। कोर्ट ने विधायक सोमनाथ भारती को बिना अनुमति देश न छोड़ने की शर्त भी जमानत में लगाई है।

बिना अनुमति वो देश नही छोड़ेंगे- जज

विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल के सामने शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह और विधायक के पक्ष से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने आज जमानत पर बहस की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आप विधायक सोमनाथ भारती को 50-50 हजार के दो बेल बाउंड और इस शर्त पर जमानत दी कि बिना अनुमति वो देश नही छोड़ेंगे। बता दें कि सोमनाथ भारती सुलतानपुर की अमहट जेल में बंद हैं।

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सीएम को बोले अप अपशब्द

बीते रविवार को विवादित बयान को लेकर अमेठी में दर्ज हुए केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 30-30 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। इसी क्रम में बीते सोमवार को सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में विधायक द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता और सीएम को लेकर कहे गए अपशब्द के मामले में कल रायबरेली पुलिस ने विधायक को रायबरेली जिले की विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने विधायक को जेल भेजते हुए आज की तारीख नियत की थी। वहीं कल कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से कहा था कि, "देश की जनता की सेवा में मेरी जीत सुनिश्चित है।

रिपोर्ट- नरेन्द्र सिंह

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