Abdullah Azam: अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, सजा को दी है चुनौती

Abdullah Azam: 15 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया था। जिसके कारण अब्दुल्ला अपनी विधायकी गंवा बैठे हैं।

Update: 2023-04-07 10:46 GMT
Rampur Abdullah Azam (फोटो: सोशल मीडिया )

Abdullah Azam: समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की एक याचिका पर आज यानी शुक्रवार 7 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम ने उच्च न्यायालय में मुरादाबाद कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया था। जिसके कारण अब्दुल्ला अपनी विधायकी गंवा बैठे हैं। उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इससे पहले बुधवार 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला था। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें पहले इस मामले में हाईकोर्ट का रूख करने को कहा था। साथ ही प्रय़ागराज उच्च न्यायालय को यह भी निर्देश दिया था कि सपा नेता की याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्णय लें।

क्या है पूरा मामला ?

अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है, वो 15 साल पुरानी है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने चेकिंग के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की गाड़ी को रोका था। जिससे आजम और उनके समर्थक भडक गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर बवाल काटा था। इस दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला भी साथ थे, जिनकी उम्र उस दौरान 15 साल थी। पुलिस ने इस दौरान हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और आजम और उनके बेटे के खिलाफ भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया था।

मुरादाबाद कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था और दो-दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद यानी 15 फरवरी को विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द किए जाने की जानकारी दी। अब्दुल्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार रामपुर की स्वार टांडा सीट से जीतकर विधायक बने थे।

उपचुनाव का हो चुका है ऐलान

केंद्रीय चुनाव ने पिछले दिनों कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ-साथ स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया था। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे।

दरअसल, अब्दुल्ला आजम यूपी के ऐसे विधायक हैं, जिनकी तीन सालों में दो बार विधायकी रद्द हुई है। इससे पहले साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था। उनपर फर्जी जन्मप्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। यानी साल 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान उनकी उम्र निर्धारित न्यूनतम 25 साल से कम थी। उनके पिता और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान भी अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में रामपुर की अदालत ने पिछले साल तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा था। इस सीट पर उनके कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की थी।

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