अप्रैल से कोर्ट परिसर में बिना इसके वकीलों के प्रवेश पर लगी रोक, जानिए पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायालयों को 1 अप्रैल 2020 से बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालतनामा स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। जिले के बाहर से आने वाले वकीलों को संबंधित जिला न्यायालय के एडवोकेट रोल में शामिल अधिवक्ता का वकालतनामा लगाना होगा।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायालयों को 1 अप्रैल 2020 से बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालतनामा स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। जिले के बाहर से आने वाले वकीलों को संबंधित जिला न्यायालय के एडवोकेट रोल में शामिल अधिवक्ता का वकालतनामा लगाना होगा। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता क्लर्कों (मुंशियों) को भी अपना पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि 15 अप्रैल के बाद गैर पंजीकृत एडवोकेट क्लर्क को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में अभियुक्त की गोली मारकर हुई हत्या से जुड़ी जनहित याचिका पर दिया है। खंडपीठ ने आदेश की सूचना सभी जिला जजों एवं अधिवक्ता संगठनों को देने और हिन्दी व अंग्रेजी के अखबारों में प्रकाशित कराने का निर्देश भी दिया है। खंडपीठ एडवोकेट रोल तैयार करने का निर्देश पहले ही दे चुकी है।
कोर्ट ने बिजनौर जिला न्यायालय में सुरक्षा कारणों से गेट संख्या तीन बंद कर बनाई गई दीवार को ढहाने के आरोपी वकीलों रामेन्द्र सिंह, शिवकुमार गहलौत व पीताम्बर सिंह को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही तीनों वकीलों को 20 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को भी अन्य आरोपियों की पहचान करने व कोर्ट को सहयोग देने के लिए बुलाया है।
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खंडपीठ ने हाईकोर्ट के स्टाफ को ड्रेस कोड में आने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 16 मार्च से किसी भी स्टाफ को बिना ड्रेस व आई कार्ड के परिसर में प्रवेश की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। साथ ही महानिबंधक से ड्रेस कोड अमल में न लाने पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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