Agra News: कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बोतल पेट में घुसेड़कर की थी युवक की हत्या
Agra News: एक दूसरे मामले में एडीजे 29 पॉक्सो एक्ट न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2015 का है।
Agra News: वारदात के 7 साल बाद न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹500 का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना वर्ष 2016 की है। मृतक के भाई ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी पवन अग्रवाल पर भाई की बेरहमी से हत्या कर देने का आरोप लगाया था। पवन अग्रवाल पर मृतक के पेट में बीयर की बोतल से वार कर हत्या करने का आरोप लगा था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जेल भिजवा दिया। सतत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमे में चार्ज शीट दाखिल की। इसके बाद से आरोपी जेल में बंद था। न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। गवाहों के बयान करवाए जा रहे थे। बहस चल रही थी । मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 17 ने मामले पर फैसला सुनाया। हत्या के मामले में आरोपी पवन अग्रवाल पुत्र विनेश अग्रवाल निवासी आगरा कैंट थाना सदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ₹500 का अर्थदंड लगाया। धारा 324 में 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पुलिस की मजबूत भैरवी पर आभार जताया है।
तीन आरोपियों को सुनाई 3 साल की कठोरतम कारावास की सजा
एक दूसरे मामले में एडीजे 29 पॉक्सो एक्ट न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2015 का है। पीड़िता के पिता ने थाना जैतपुर में नाबलिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में तीन युवकों रणवीर प्रवेश और अजय को नामजद किया था । पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की । उन्हें जेल भिजवाया । मामले में चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की । इसके बाद से मामले पर सुनवाई और बहस चल रही थी । गवाहों के बयान कराये जा रहे थे ।वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अपना-अपना पक्ष और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे थे । मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है । तीनों पर ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले पर वादी पक्ष ने संतोष जताया है ।
भैंस चोरी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 1 साल 10 महीने सजा
मामला बासौनी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2021 में आरोपी भूरा खान उर्फ वकील के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपी को 1 साल 10 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है ।