Agra News: अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कनविक्शन प्रभावी, पैरवी से पुलिस ने मात्र 12 दिन में दिलवाई सजा

Agra News: पुलिस अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए मुकदमों में मजबूत पैरवी कर रही है। इसी का नतीजा है कि आगरा पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में मात्र 12 दिन के अंदर प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा करवाई है।

Update:2023-07-15 22:53 IST
अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कनविक्शन प्रभावी, पैरवी से पुलिस ने मात्र 12 दिन में दिलवाई सजा: Photo- Newstrack

Agra News: आगरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चला रखा है। इसके तहत पुलिस अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए मुकदमों में मजबूत पैरवी कर रही है। इसी का नतीजा है कि आगरा पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में मात्र 12 दिन के अंदर प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा करवाई है।

पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवारों ने इंसाफ मिलने की बात कही है। पुलिस को धन्यवाद किया है। पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में आगरा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मात्र 12 दिनों में हत्या, दुष्कर्म जैसे जज्ञन्य अपराधों में करायी गयी सजाओं का विवरण।

01-हत्या के प्रयास एवं आयुध अधिनियम थाना बाह के 02 मुकदमों में अभियुक्त धर्मवीर को दिनांक जुलाई 2023 को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। अभियुक्त धर्मवीर को 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 23,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बाह पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रभावी पर लिखी है।

02- थाना एत्मादपुर में दर्ज हुए दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। मुकदमे में अभियुक्त संजय को 3 जुलाई 2023 को न्यायालय आगरा द्वारा 5 वर्ष के कारावास एवं 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

03-थाना शमशाबाद के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त भूपेन्द्र को न्यायालय आगरा द्वारा चार जुलाई 2023 को 03 वर्ष 10 माह के कारावास एवं 05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

04-थाना सिकन्दरा में दर्ज नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रयास के मुकदमे में 02 अभियुक्तगण गणेश और सन्तोष को न्यायालय आगरा द्वारा चार जुलाई 2023 को श्रम आजीवन कारावास एवं 02 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

05-थाना बरहन के पॉक्सो एक्ट एक मुकदमे में अभियुक्त उस्मान को न्यायालय आगरा द्वारा 13जुलाईद्य 2023 को 02 वर्ष के कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

06-थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत 07 वर्षीय नाबालिग बालिका को जंगल में ले जाकर गलत काम करने वाले पॉक्सो एक्ट के मुकदमें के अभियुक्त मनोज को न्यायालय आगरा द्वारा 15 जुलाई 2023 को 30 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बंद कैदियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है।

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