HC: राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (05 जून) राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1016 अनुदेशकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक लगा दी है।

Update: 2017-06-05 14:02 GMT
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का अधिकार डीजीपी को है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (05 जून) राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1016 अनुदेशकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 21 अगस्त 2017 को होगी। यह आदेश जस्टिस पी के एस बघेल ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति और 14 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर सीनियर एडवोकेट ए एन त्रिपाठी ने बहस की।

क्या कहा ए एन त्रिपाठी ने ?

-सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जा सकती।

-सेवा नियमावली के तहत ही पदों की भर्ती की जा सकती है।

-नियमानुसार, रोजगार कार्यालय द्वारा पद अधिसूचित किए जा सकते है।

-राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद छूट दी जा सकता है।

-भर्ती प्रक्रिया में छूट नहीं दी जा सकती।

-सीधी भर्ती विज्ञापन नियुक्ति अधिकारी निदेशक द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

-तीन सदस्यीय चयन समिति भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी।

-संस्थान ने भर्ती की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग कंपनी हर्ष स्टाफिंग सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड को सौप दी है।

-जो कानून और नियमो के विपरीत है।

-अनुदेशक पद पर सी टी आई ट्रेंड डिग्रीधारी और डिप्लोमा होल्डर की ही नियुक्ति की जा सकती है।

क्या कहना है याची का ?

-याची का कहना है कि याची संस्था के सदस्य ट्रेंड सी टी आई डिग्री धारक हैं।

-उनकी नियमित नियुक्ति न कर आउटसोर्सिंग से भर्ती करना उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

-याची का कहना है कि इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी

-जिसपर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

-अब दोबारा उन्ही पदों को विज्ञापित किया गया है।

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