जजों की नियुक्ति में उम्र की छूट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील खुश
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने 45 से 55 वर्ष की आयु के बैरियर को खत्म कर दिया है। कोलेजियम की संस्तुति पर 44 साल की उम्र में विशाल मिश्र को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
प्रयागराज: हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने 45 से 55 वर्ष की आयु के बैरियर को खत्म कर दिया है। कोलेजियम की संस्तुति पर 44 साल की उम्र में विशाल मिश्र को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
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अभी तक हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के लिए कम से कम 45 वर्ष व अधिकतम 55 वर्ष की आयु निर्धारित थी। इस नियुक्ति से न्यूनतम आयु को शिथिल कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि अब 40 से 58 वर्ष तक की आयु के योग्य अधिवक्ता हाईकोर्ट जज नियुक्त हो सकेंगे।
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कम या अधिक आयु के कारण कई योग्य अधिवक्ता न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो पा रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जितने नाम भेजे गए है यदि सभी की नियुक्ति कर दी जाय तो भी 22 जजों का पद खाली रहेंगे। ऐसे में मुकदमों के अम्बार से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम बुलाकर वकीलों के नाम शीघ्र भेजने का रास्ता साफ हो गया है।