इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद पर की जानी वाली भर्ती पर रोक हटा ली है। कोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को काफी राहत मिली है। वहीं, राज्य सरकार के महाधिवक्ता सी.बी यादव और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शंशाक शेखर सिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत पदों पर नियुक्ति यूपी ग्राम पंचायत सेवा नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुसार हो रही है। खारिज याचिका में कहा गया था कि 1999 के नियमों के तहत नियुक्ति हो रही है। महाधिवकता ने इसे गलत बताया है। अदालत ने महाधिवक्ता की दलीलों को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी।
भर्ती के लिए कब निकला था विज्ञापन?
* कोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को 3,587 पदों पर भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
* अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 22जून, 2015 को विज्ञापन निकाला था।
* इस विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने 14सितंबर, 2015 को रोक लगा दी थी।
* न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार ने ये आदेश अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए दिया है।