न्यूजट्रैक की खबर का असर: लेखपाल हुए निलंबित, अपर आयुक्त ने आदेश लिया वापस

अयोध्या जनपद को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क के किनारे खेमापुर गांव स्थित जमीन पर भू माफिया की ऐसी नजर गड़ गयी कि गलत तरीके से रास्ते के नाम पर जमीन का 24 एअर ही अपने नाम करा लिया । इस जमीन पर खतौनी में पंचायत भवन दर्ज है ।

Update:2020-08-10 16:05 IST
ambedkarnagar district

अम्बेडकरनगर। न्यूज ट्रैक की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है । खबर प्रकाशन के बाद जहां अपर आयुक्त ने इस भूमि पर पंचायत भवन बनाने की रोक का आदेश वापस ले लिया है वही गलत पैमाइस की गाज लेखपाल नीरे लाल पर गिरी है ,इन्हें निलम्बित भी कर दिया गया है ।

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जमीन पर खतौनी में पंचायत भवन दर्ज

अयोध्या जनपद को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क के किनारे खेमापुर गांव स्थित जमीन पर भू माफिया की ऐसी नजर गड़ गयी कि गलत तरीके से रास्ते के नाम पर जमीन का 24 एअर ही अपने नाम करा लिया । इस जमीन पर खतौनी में पंचायत भवन दर्ज है । इसी गाटा में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी पूर्व में बना था । यह सब कुछ नजर अंदाज करते हुए विनिमय कर दिया गया था । वह भी विनिमय सड़क से 400 मीटर दूर गांव के अन्दर स्थित जमीन से कर दिया गया । ऐसे में पंचायत भवन कहाँ बने, इस पर संशय बना हुआ था।तहसील भीटी स्थित ग्राम सभा खेमापुर मे मुख्य राजमार्ग से सटी जमीन गाटा संख्या 440 है । इसके साथ विनिमय होने वाली जमीन गाटा संख्या 270 थी जो कि गांव की हरिजन आबादी के बाद खड़ंजे पर थी ।

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पूरा भवन ही अभिलेखों में गायब कर दिया गया

गाटा संख्या 440 के 24 एअर का विनिमय करते हुए यह तक अभिलेखों में दिखाया गया कि इसमें कोई भवन या पेड़ नही है जबकि इसी 440 में वर्ष 1998 में ही मातृ शिशु केन्द्र बना हुआ था । पूरा भवन ही अभिलेखों में गायब कर दिया गया । 440 के जिस भाग का विनिमय किया गया उस पर खतौनी में भी पंचायत भवन दर्ज है। दोनो की मालियत में भी एक बड़ा अन्तर था । यह सब नजर अंदाज करते हुए जमीन का विनिमय कर दिया गया था। पंचायत भवन का बजट आवंटन होने के बाद जब ग्राम सभा व ब्लाक प्रशासन ने तहसील से जमीन की निशानदेही की मांग की। निशानदेही के बाद बची जमीन पर पंचायत भवन बनाना संभव नही था ।

जिला प्रशासन हरकत में आया

ऐसे में जिला प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद अपर आयुक्त को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। वही उप जिलाधिकारी भीटी ने लेखपाल को भी गलत पैमाइस के लिए निलम्बित कर दिया है जिससे पंचायत भवन बनाने का रास्ता साफ होने में महज औपचारिकता ही बची है । हालाँकि गलत तरीके से किया गया विनिमय अभी भी प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हुआ है । इस बारे में उप जिलाधिकारी ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर तहसीलदार व कानून गो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है।

रिपोर्टर- मनीष मिश्रा, अम्बेडकरनगर

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