Amethi News: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत नौ लोगो को किया जिला बदर

Amethi News: जिला मजिस्ट्रेट ने जिले नौ अभियुक्तों को जिला बदर की कार्यवाही करते हुए जिला बदर घोषित कर दिया है।गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही होने से जिले के अपराधियों में हड़कंप गया है।

Update:2023-06-03 16:58 IST
नौ अभियुक्तों को जिला बदर, अमेठी

Amethi News: जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही की है।जिला मजिस्ट्रेट ने जिले नौ अभियुक्तों को जिला बदर की कार्यवाही करते हुए जिला बदर घोषित कर दिया है।गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही होने से जिले के अपराधियों में हड़कंप गया है।

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अमेठी द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है।जिनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।

नौ लोगो के खिलाफ हुई जिला बदर की कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 09 अभियुक्तों को जिला बदर किया है। जिनमे अभियुक्त गुणवन्त प्रसाद पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी ग्राम विशुनदासपुर थाना रामगंज , सोहराब पुत्र मो0 वकील निवासी ग्राम पिण्डारा करनाई थाना मुसाफिरखाना, विजय शंकर सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम पिछूती थाना जगदीशपुर , शुभम सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम पिछूती थाना जगदीशपुर, सत्य प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम पिण्डारा महराज थाना कोतवाली मुसाफिरखाना , सत्यम सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी ग्राम पिण्डरा महराज थाना कोतवाली मुसाफिरखाना, मंगल भुजवा उर्फ शिवमंगल पुत्र राजभवन निवासी ग्राम पिण्डारा महराज थाना कोतवाली मुसाफिरखाना , नीतू उर्फ रविकान्त पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम थौरी थाना जगदीशपुर तथा अंकुर सिंह उर्फ अंकुल उर्फ अनू उर्फ अनूप सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह पुत्र अमरेश सिंह निवासी ग्राम दुवरिया थाना मुसाफिरखाना के नाम शामिल हैं।

लोक शांति भंग करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए पुलिस को दिया निर्देश

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं,।जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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