AMU हिंसा: हाईकोर्ट ने पुलिसवालों और पीएसी के जवानों पर कार्रवाई का दिया आदेश

Update: 2020-02-25 06:10 GMT

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस की हिंसा का शिकार हुए एएमयू के 6 गम्भीर रूप से घायल छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने पुलिस वालों को चेताया

न्यायालय ने यूपी के पुलिस महानिदेशक को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर हिंसा के दौरान कार्रवाई करने वाले सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश भी दिया है कि वो इन पुलिस कर्मियों को हिंसक भीड़ से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाने की भी व्यवस्था करें।

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कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के तहत ही सीआरपीएफ को भी आदेश दिया है कि दंगों के समय कानून व्यवस्था सही ढंग से चलाया जाय, ताकि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो। अदालत ने यूपी के डीजीपी को 6 जनवरी 2020 को गठित एसआईटी को तय समय में सीएए को लेकर हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है।

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