स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

उन्होने बताया कि ऑनलाईन आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल की मार्कशीट/सनद प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नोटरीकृत हलफनामा, पासपोर्ट साईज फोटो, स्केन हस्ताक्षर सहित आदि अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Update:2020-05-08 18:43 IST

मेरठ: मेरठ उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, वी के कौशल ने सर्व साधारण को सूचित करते हुये बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मेरठ द्वारा बेरोजगार हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक, युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट पर आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की अधिकतम् रू0 25.00 लाख तक की तथा सेवा क्षेत्र की अधिकतम् रू0 10.00 लाख तक की परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र उद्योग/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएगें तथा व्यवसाय हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।

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उन्होने बताया कि ऑनलाईन आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल की मार्कशीट/सनद प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नोटरीकृत हलफनामा, पासपोर्ट साईज फोटो, स्केन हस्ताक्षर सहित आदि अपलोड करना अनिवार्य होगा।

उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को जनपद का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उन्होने बताया कि आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

उन्होने बताया कि आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत वेबसाईट पर ऑनलाईन भरे आवेदन पत्र ही मान्य होगें। आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होने बताया कि ऑनलाईन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।

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मेरठ उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मेरठ वी के कौशल ने सर्व साधारण को सूचित करते हुये बताया कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उत्पादन व सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वैब साइट पर ऋण हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उन्होने बताया कि आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएंगे। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय वैबसाइट पर शर्तों को भली भाँति पढ़ने के उपरांत ही आवेदन करना होगा।

उन्होने बताया कि लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उन्होने बताया कि सेवा क्षेत्र के उद्यम के लिए अधिकतम रु0 10.00 लाख तथा उत्पादन क्षेत्र के उद्यम के लिए रु0 25.00 लाख तक लागत की योजना हेतु आवेदन ऑन लाईन किया जा सकेगा।

उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत रु0 5.00 लाख तक की परियोजना हेतु लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता शैक्षिक एवं 05 लाख से अधिक की परियोजना हेतु 08वीं पास होना अनिवार्य है।

उन्होने बताया कि लाभार्थी को शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य जाति के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वंय लगानी होगी।

लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के लिए 15 प्रतिशत अनुदान तथा विशेष कैटेगरी के लिए 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुमन्य है तथा ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य जाति के लिए 25 प्रतिशत अनुदान तथा विशेष केटेगरी के लिए 35 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है।

यदि अभ्यर्थी ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित सब्सिडी लिंक योजना में पहले से ही सब्सिडी प्राप्त की है तो, इस योजना में पात्र नहीं होगा। यह परियोजना स्वयं सहायता समूह के लिए भी लागू होगी, यदि समूह ने अन्य किसी योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है। उन्होने बताया कि आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। कार्यालय में हार्ड प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

सादिक़ खान मेरठ

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