कोविड नियमों के तहत ही होगी सूबे के कारागारों में मुलाकात, जानिए क्या होंगे नियम

कोरोना महामारी के चलते इन कारागरों में बन्द कैदियों व बंदियों से मुलाकात पर पिछले 16 माह से सरकार ने रोक लगा रखी थी। इस रोक को आज सोमवार से हटा लिया गया है।

Report :  Sandeep Mishra
Published By :  Monika
Update: 2021-08-16 09:49 GMT

जेल में बंद कैदी (फोटो : सोशल मीडिया )

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के कारागरों में बंद कैदी व बंदी (prisons)  आज से फिर अपने स्वजनों से मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना महामारी (coronavirus) के चलते इन कारागरों में बन्द कैदियों व बंदियों से मुलाकात पर पिछले 16 माह से सरकार ने रोक लगा रखी थी। इस रोक को आज सोमवार से हटा लिया गया है। अब आज से कारगर में बंद कैदियों व बंदियों से उनके स्वजनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है।

जेल के बाहर खड़े लोग (फोटो : सोशल मीडिया )

भगवान शिव की सूबे के कारागरों में बंद कैदियों व बंदियों पर कुछ ऐसी कृपा हुई कि सावन के आज आखिरी सोमवार के दिन से कारागरों में मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो गया है। सूबे की कारागरों में बंद 13 हजार कैदी बीते दिनों में कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके कारण सरकार ने सूबे के कारागारों में बन्द कैदियों व बंदियों से उनके स्वजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी थी। सूबे में कुल 72 कारागार हैं। जिसमे 67 जिला कारागार वह 5 केंद्रीय कारागार हैं। इन कारागारों में पुरुष वर्ग के 54 हजार 3 सौ 97 व महिला वर्ग 3 हजार 2 सौ 19 कैदियों व बंदियों को रखने की व्यवस्था है। जबकि इस समय सूबे के कारागरों में 1लाख 1हजार 3 सौ 50 पुरूष वर्ग के कैदी बन्द हैं। जिसमें 23 हजार 841सिद्ध दोष कैदी व 77 हजार 5 सौ 9 विचाराधीन बंदी बन्द हैं। जबकि महिला वर्ग की सिद्ध दोष कैदी 1 हजार 1 व विचाराधीन बंदी 3 हजार 5 सौ 96 बन्द हैं।इस तरह से सूबे के कारागरों में कैदी व बंदी पुरुष व महिला मिलाकर रखने की व्यवस्था 57 हजार 6 सौ 16 है। जबकि मौजूदा समय में पुरूष व महिला कैदी व बंदी कुल मिलाकर 1 लाख 5 हजार 9 सौ 47 बन्द हैं। अब ये अभी कैदी व बंदी आज से अपने स्वजनों से मुलाकात कर सकेंगे।

जेल में बंद कैदी कर सकेंगे अपने प्रिय जनों से मुलाक़ात (फोटो : सोशल मीडिया )

कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी मुलाकत

सावन मास के अंतिम सोमवार यानि आज 16 अगस्त से सूबे के कारागरों में बंद कैदियों व बंदियों से उनके स्वजन कोविड प्रोटोकॉल का तहत ही मुलाकात कर सकेंगे। सूबे के कारागरों में बंद कैदियों व बंदियों से मिलने के लिये उनके स्वजनों को मुलाकात से 72 घण्टे के अंदर अपनी आरटीपीसी रिपोर्ट कारगार प्रशासन को देनी होगी। बंदी व कैदी से सप्ताह में एक बार में अधिकतम दो लोग ही मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।मुलाकाती को थर्मल स्कैनिग,सैनेटाइजेशन व मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा।।

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