Coronavirus : कोरोना के बढ़ते मामले के बाद रायबरेली में धारा- 144 लागू, बिना मास्क दिखे तो होगी कार्यवाही, ये हैं गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धारा- 144 लागू कर दी गई है। यह 04 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। धारा- 144 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लागू रहेगी।

Report :  Narendra Singh
Published By :  aman
Update:2022-01-05 06:43 IST

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धारा- 144 लागू कर दी गई है। यह 04 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। धारा- 144 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लागू रहेगी। यहां बिना मास्क पाए जाने वाला शख्स पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, भीड़ वाले स्थानों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगा। अपर जिलाधिकारी (Additional District Magistrate) ने पत्र जारी कर यह आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर शाम अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार के आदेश के बाद रायबरेली जिले में धारा-144 लागू कर दिया गया है। अब, समस्त जिले में बिना मास्क पाए जाने पर प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी।

शादी समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं

आदेश में कहा गया है कि सभी भीड़ वाले स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित हो। साथ ही, शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों को शामिल होने पर कार्यवाही किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। शादी में शामिल होने के दौरान कोरोना नियमों का पालन अति आवश्यक होगा। सभी निजी और सरकारी स्कूलों को जारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है।

'मास्क नहीं, तो सामान नहीं' के सख्त सन्देश

Additional District Magistrate द्वारा जारी पत्र में लिखा है, कि किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर अधिक भीड़ जमा होने पर कार्यवाही किए जाएंगे। बाजारों में 'मास्क नहीं, तो सामान नहीं' के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन न करने पर कार्यवाही के आदेश भी दिए गए है।

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