Awanish Kumar Awasthi: न्यूजट्रैक की खबर पर लगी एक बार फिर मोहर, अवनीश अवस्थी बने योगी के सलाहकार
UP Awanish Kumar Awasthi: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के भरोसेमंद अफसर रहे अवनीश अवस्थी को सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
Uttar Pradesh: सेवानिवृत्त आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बना दिये गए हैं। पूर्व ACS गृह अवनीश अवस्थी का मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पुनर्नियुक्ति आदेश नियुक्ति विभाग से जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के कामों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने भरोसेमंद IAS अफ़सर अवनीश अवस्थी पर फिर एक बार जताया भरोसा है।
न्यूजट्रैक ने 8 सितंबर को ही लिख दिया था कि अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया जाएगा। न्यूजट्रैक की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसर रहे अवनीश अवस्थी को सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत होने के 16 दिन बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी के पुनर्नियुक्ति का आदेश नियुक्ति विभाग ने जारी कर दिया है। अवनीश अवस्थी एसीएस गृह समेत कई विभागों की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर चुके हैं। जिसके बाद अब वह सीएम योगी के सलाहकार के तौर पर यूपी सरकार कार्यों को गति देंगे।
गौरतलब है कि 31 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले पूर्व आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी यूपी बैच के आईएएस अफसर थे। वह योगी सरकार में कई एसीएस गृह समेत कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके रिटायर होने के बाद अब एक बार फिर सीएम योगी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अपना सहालकार बनाया है। जो सरकार के कार्यों और योजनाओं को तेज गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे।
अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी से 2023 तक है
नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक के लिए अवनीश अवस्थी को सलाहकार के तौर पर नियुक्ति किया जाता है। जिसके नियम और शर्तें इस प्रकार होंगी।
1. अवनीश कुमार अवस्थी को उक्त अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।
2. पुनर्योजन की अवधि में अवनीश कुमार अवस्थी को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगा।
3. अवनीश कुमार अवस्थी को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परंतु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।
4. उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. उक्त अवधि में अवनीश कुमार अवस्थी को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगी जैसा कि यात्रा भत्ता 16 ए में प्राविधान है, अंतिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।
6. अवनीश कुमार अवस्थी को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।