घोटालों की यूपी: भूमिहीन के नाम पर बेची यूरिया, खुलासे पर भड़के DM
जांच आख्या में यह स्थिति प्रकाश में आयी है कि पॉस मशीन से जिन 20 यूरिया उर्वरक क्रेताओं के आधार से सर्वाधिक मात्रा में यूरिया क्रय करना दर्शाया गया है।
अयोध्या: जनपद में अप्रैल माह से खरीफ सीजन में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक क्रय करने वाले टॉप-20 बायर्स की जांच समस्त तहसीलदार एवं जनपदस्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा कराई गई। उक्त जांच के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या में यह स्थिति प्रकाश में आयी है कि पॉस मशीन से जिन 20 यूरिया उर्वरक क्रेताओं के आधार से सर्वाधिक मात्रा में यूरिया क्रय करना दर्शाया गया है। उन कृषकों के नाम कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है अथवा भूमिहीन है।
फर्जी क्रेताओ के नाम दर्शाने पर डीएम ने दिए कार्यवाही के निर्देश
उक्त से स्पष्ट है कि उक्त उर्वरक विक्रेताओ द्वारा कूटरचित तरीके से क्रेताओं से मिलीभगत कर उनके आधार का दुरूपयोग करते हुए पॉस मशीन से अत्यधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक की बिक्री दर्शाकर आपराधिक कृत्य किया गया है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के स्तर से निम्नलिखित 3 निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (यथा संशोधित) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने।
व सचिवों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता को संबंधित सचिवों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु एवं जिला कृषि अधिकारी को संबंधित निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया।
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इस क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा रौनाही थाने में अजय कुमार मिश्रा पुत्र राम मिलन (मेसर्स मिश्रा खाद भण्डार,मीरपुर काटा) निवासी मीरपुर काटा ,सोहावल, रूदौली कोतवाली में मो0 असलम पुत्र अब्दुल वहीद (मेसर्स जनता खाद भण्डार,इनायतगंज,रूदौली),निवासी रूदौली एवं थाना इनायतनगर में राजेन्द्र कुमार पुत्र राम तेज (मेसर्स जायसवाल उर्वरक भण्डार,मजनाई) निवासी ग्राम व पोस्ट मजनाई के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
सहकारी समिति के 8 सचिव और प्राइवेट उर्वरक विक्रेता शामिल
आधार से उर्वरक विक्री नियमानुसार न करने वालें एवं स्टाक एवं विक्री रजिस्टर अघ्यावधिक न रखने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा कठोर कार्यवाही करने का निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिया गया है। आधार का दुरपयोग कर पॉस मशीन से यूरिया बेचने वाले सा0सह0समि0 के 8 सचिवों व 3 प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओ में
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1. सूर्यराम यादव सचिव सा0सह0समिति, जयसिंहमऊ
2. आत्मा राम वर्मा, सचिव सा0सह0समिति, मधुपुर
3. अनूप कुमार वर्मा, सचिव सा0सह0समिति, बिरौली एवं सथरी
4. राजेश कुमार वर्मा, सचिव सा0सह0समिति, अमौना एवं मोकलपुर सिड़़हिर
5. रबीन्द्र कुमार मिश्र, सचिव सा0सह0समिति, नैपुरा
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6. घनश्याम त्रिपाठी, सचिव सा0सह0समिति, राजेपुर
7. राम कृपाल, सचिव सा0सह0समिति, गौरा
8. रसुनील कुमार, सचिव सा0सह0समिति मैरामऊ
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र राम तेज (मेसर्स जायसवाल उर्वरक भण्डार,मजनाई) निवासी ग्राम व पोस्ट मजनाई
10. मो0 असलम पुत्र अब्दुल वहीद(मेसर्स जनता खाद भण्डार,इनायतगंज,रूदौली),निवासी रूदौली
11. अजय कुमार मिश्रा पुत्र राम मिलन (मेसर्स मिश्रा खाद भण्डार,मीरपुर कॉटा) निवासी मीरपुर कॉटा ,सोहावल
जिलाधिकारी ने 10 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस किए निलम्बित
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इसके पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद में कृषकों गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की विक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदीय अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों द्वारा उर्वरक विक्री केन्द्रों का किये जा रहें सत्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए 10 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित करते हुए 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ।
रिपोर्ट- नाथ बख्श सिंह