आज़म खान को एक और झटका, अब इस ज़मीन का भी पट्टा निरस्त

सपा के कद्दावर नेता आजम खान व रामपुर सांसद आजम खान को एक बार फिर करारा झटका लगा है। इस बार आजम खान के जौहर अली ट्रस्ट को लीज पर दी गई 7.135 हेक्टेयर(150 बीघा लगभग) जमीन के पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई है।

Update: 2019-07-27 10:54 GMT
Azam Khan

रामपुर: सपा के कद्दावर नेता आजम खान व रामपुर सांसद आजम खान को एक बार फिर करारा झटका लगा है। इस बार आजम खान के जौहर अली ट्रस्ट को लीज पर दी गई 7.135 हेक्टेयर(150 बीघा लगभग) जमीन के पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई है।

उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी विवादास्पद तकरीरों के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरा मोहम्मद आजम खां इन दिनों नई मुश्किलों से दो-चार हो रहे हैं।यह मुश्किल एक ओर जहां उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को लेकर है। वहीं संसद में तीन तलाक पर चर्चा के दौरान स्पीकर पर की गई टिप्पणी ने भी उनके सामने मुश्किल खड़ी की है।

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इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया दरअसल यह जमीन शासन द्वारा मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अली खान को 24/06/2013 को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई थी। यह पट्टा 30 साल के लिए मात्र 60 में हुआ था। जबकि इस जमीन की मूल श्रेणी रेत में दर्ज थी। चूँकि, रेत की जमीन का पट्टा नहीं होना चाहिए था लेकिन उसका पट्टा हो गया।

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इस संबंध में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गई उप जिला अधिकारी को और उपजिलाधिकारी सदर ने इस जमीन की मूल श्रेणी यानी रेत में दर्ज करने के आदेश दे दिए। जिसके चलते यह पट्टा निरस्त कर दिया गया है और जमीन को मूल श्रेणी रेत में दर्ज करने के आदेश किए गए हैं।

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